नीट यूजी पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी कर ली है. परीक्षा से जुड़ी 40 से अधिक याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई। करीब 4 घंटे चली इस सुनवाई के दौरान अदालत ने NTA को निर्देश दिया कि वह सभी कैंडिडेट्स के रिजल्ट शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड करे। रिजल्ट सेंटरवाइज और सिटीवाइज होना चाहिए। कोर्ट ने कहा, ‘ रिजल्ट अपलोड करते वक्त उम्मीदवार की पहचान जाहिर ना की जाए। हम सोमवार, 22 जुलाई को सुबह 10.30 बजे अगली सुनवाई शुरू करेंगे। ताकि दोपहर तक हम निष्कर्ष निकाल सकें। हम बिहार पुलिस रिपोर्ट की एक कॉपी भी चाहते हैं।’
कोर्ट में क्या-क्या हुआ?
- लंबी दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले अपना आदेश जारी किया है। एससी ने कहा है कि एनटीए को सभी छात्रों के रिजल्ट एग्जाम सेंटर व सिटी समेत जारी करना होगा।
- एनटीए को 20 जुलाई शनिवार दोपहर 12 बजे तक सभी बच्चों का रिजल्ट ऑनलाइन जारी करना होगा। लेकिन छात्रों की पहचान नहीं बताई जाएगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने माना की हजारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ है। अब अगली सुनवाई को 22 जुलाई को होगी। जल्द ही काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
- सीजेआई ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि हजारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ है। याचिकाकर्ताओं से कहा कि आपको बताना है कि पेपर लीक हुआ या नहीं। आप हमें कुछ ठोस आधार दें। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि 550 से 720 अंक पाने वाले छात्रों की संख्या में 77 हजार की वृद्धि हुई है।
- साथ ही ये भी साबित करें कि पेपर लीक इतने बड़े पैमाने पर हुए कि परीक्षा रद्द करने की नौबत आ गई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये सूचित किया कि सीबीआई नीट पेपर लीक को लेकर जांच कर रही है। अगर सीबीआई ने हमें जो बताया है वह सामने आ गया तो इससे जांच प्रभावित होगी।
- एनटीए ने अपने जवाब में आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कहा कि नीट यूजी की परीक्षा में किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं हुई है। आईआईटी मद्रास एनटीए के शासी निकाय के सदस्यों में से एक है.
- सीजेआई ने याचिकाकर्ताओं ने पूछा कि 2022 में कितने छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे? इस पर जवाब दिया गया कि 17 लाख 54 से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा में शामिल हुए थे.
बता दें कि NEET UG का एग्जाम 5 मई को हुआ था। इसमें 23.33 लाख से अधिक कैंडिडेट्स शामिल हुए। कुल 571 शहरों के 4,750 सेंटर्स पर एग्जाम कराया गया था, इनमें 14 विदेशी सेंटर्स भी शामिल हैं। वहीं NEET में गड़बड़ी से जुड़ी 40 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को तीसरी सुनवाई थी। इससे पहले 8 जुलाई और फिर 11 जुलाई को सुनवाई हुई थी। CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई कर रही है।
