दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से खतरा काफी बढ़ा गया है। इसे देखते हुए जीआरएपी के दूसरे स्टेज को लागू करने का निर्देश दिया गया। जो 22 अक्टूबर को यानी मंगलवार को सुबह 6 बजे से ही लागू हो जाएंगे। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये आदेश जारी किए हैं।
GRAP-2 लागू होने से इनपर लगी पाबंदियां
एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने दिल्ली एनसीआर में GRAP-2 लागू करने का आदेश जारी करते हुए कई दिशा-निर्देश भी दिए हैं। इसके लागू होने के बाद वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए फोकस और टारगेट एक्शन सुनिश्चित करने की बात कही गई है।
- GRAP-II लागू होने के बाद डीजल जनरेटर चलने पर रोक लग जाएगी।
- इसके अलावा, 800kwa से अधिक क्षमता वाले जेनरेटर तभी चल सकेंगे जब वह रेट्रोफिटिंग करवाएंगे।
- प्रदूषण को रोकने के लिए नैचुरल गैस, बायो गैस, एलपीजी से चलने वाले जेनरेटर को चलाने की बात कही गई है।
- यही नहीं प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ाया जाएगा।
- साथ ही, सीएनजी-इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस को बढ़ाया जाएगा।
- एनसीआर में औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय आदि सहित सभी क्षेत्रों में डीजी सेट के विनियमित संचालन के लिए अनुसूची को सख्ती से लागू करें।
- यातायात के सुचारू प्रवाह के लिए यातायात संचालन को समकालिक करें और चौराहों/यातायात भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पर्याप्त कर्मियों को तैनात करें।
- लोगों को वायु प्रदूषण के स्तर और प्रदूषणकारी गतिविधियों को कम करने के लिए क्या करें और क्या न करें के बारे में सलाह देने के लिए समाचार पत्रों/टीवी/रेडियो में अलर्ट दें।
AQI लेवल 300 के पार
दरअसल, बीते कई दिनों से शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 से ऊपर दर्ज किया जा रहा है, जोकि ‘जहरीली’ श्रेणी में आता है. ऐसे में राजधानी में हालात बत से बत्तर हो, इसके लिए पहले ही ग्रैप-2 लागू कर दिया गया है। इससे पहले सोमवार को NCR के कई हिस्सों में धुंध की एक परत छाई रही और AQI इस मौसम में पहली बार ‘बहुत खराब’ कैटेगरी में पहुंचा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 307 रहा, जबकि आनंद विहार सबसे ज्यादा प्रभावित रहा।
