विज्ञापन के लिए संपर्क करें

GST Council Meeting: बीमा पर कर कटौती नहीं, थियेटर में पॉपकॉर्न भी महंगा, जानिए GST काउंसिल की बैठक में क्या-क्या हुआ?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राजस्थान के जैसलमेर में हुई जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) समेत पुराने वाहनों की बिक्री पर टैक्स में इजाफा किए जाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा नई जीएटी दरें मूवी के शौकीन लोगों की जेब पर बोझ बढ़ा सकती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक थिएटर हाल में अब मूवी के साथ पॉपकॉर्न का मजा खर्चीला साबित हो सकता है। इन फैसलों में एक पॉपकॉर्न पर नए टैक्‍स रेट्स भी शामिल है। काउंसिल ने पॉपकॉर्न पर एक नहीं, बल्कि तीन तरह के जीएसटी रेट्स लगाने पर सहमति जताई है, जो बाजार में मौजूद इसके फ्लेवर्स के मुताबिक होंगे। जीवन व स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, विमानन ईंधन और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर टैक्स को कम करने का फैसला जनवरी की बैठक में होगा।

काली मिर्च और किशमिश पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा

सीतारमण ने यह भी स्पष्ट किया कि किसानों की ओर से आपूर्ति की जाने वाली काली मिर्च और किशमिश पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। दो हजार रुपये से कम के भुगतान पर पेमेंट एग्रीगेटर्स को जीएसटी से राहत मिलेगी, लेकिन यह राहत पेमेंट गेटवे और फिनटेक सेवाओं को नहीं मिलेगी। 50 फीसदी फ्लाई एश वाले एसीसी ब्लॉक्स पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी आईजीएसटी की छूट को बढ़ा दिया गया है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पौष्टिक चावल (फोर्टिफाइड राइस) पर जीएसटी दर को घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। देश से बाहर माल भेजने वाले सप्लायर्स के लिए मुआवजा उपकर की दर को कम किया गया है। यह इसलिए, ताकि निर्यातक की वर्किंग कैपिटल बढ़ सके।

पुराने वाहन खरीदने पर भी लगेगा GST

बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस दौरान बताया अगर आप पुराने वाहन खरीदने को इच्छुक हैं तो अब इस पर 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। पहले यह दर 12 फीसदी थी। हालांकि, यह दर तब लागू होगी, जब किसी कंपनी से आप खरीद रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बेच रहा है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। नई ईवी पर पहले की तरह पांच फीसदी जीएसटी की दर लागू रहेगी। इसी के साथ यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि लोन की शर्त नहीं मानने वाले ग्राहकों पर बैंक या वित्तीय संस्थान कोई जुर्माना लगाते हैं तो अब उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। 

वि

Mayank Dwivedi
Author: Mayank Dwivedi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

टॉप हेडलाइंस