बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का वीजा भारत ने बढ़ा दिया है। यह फैसला तब लिया गया, जब ढाका ने उनके प्रत्यर्पण की मांग की है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का वीजा बढ़ा दिया है, वो अगस्त 2023 से भारत में रह रही हैं। 77 वर्षीय हसीना ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण ली थी और तब से वह दिल्ली के एक सुरक्षित जगह पर रह रही हैं। बता दें कि बांग्लादेश की सरकार ने हाल ही में भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की थी। ऐसे में भारत की ओर से लिया गया ये फैसला काफी अहम माना जा रहा है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की सहमति के बाद लिया गया फैसला
भारत ने शेख हसीना के वीजा को हाल ही में बढ़ाया है ताकि उनके भारत में रहन-सहन को सुगम बनाया जा सके। सूत्रों के मुताबिक हसीना का वीजा विदेश मंत्रालय की ओर से बढ़ाया गया है साथ ही इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय की सहमति भी शामिल थी। हालांकि अधिकारियों ने ये स्पष्ट किया कि भारत ने हसीना को शरण नहीं दी है, क्योंकि भारत में शरणार्थियों से संबंधित कोई विशेष कानून नहीं है।
यूनुस सरकार ने भारत सरकार को भेजा था राजनयिक नोट
इससे पहले मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली ढाका की अंतरिम सरकार ने 23 दिसंबर को विदेश मंत्रालय को एक नोट वर्बेल या बिना हस्ताक्षर वाला राजनयिक नोट भेजा था। इस पत्राचार के माध्यम से ढाका ने भारत से अपदस्थ प्रधानमंत्री को वापस बांग्लादेश भेजने की मांग की थी। इस मामले में जब विदेश मंत्रालय से सवाल पूछा गया था तो उनके प्रवक्ता ने कोई जवाब नहीं दिया था। बताया जा रहा है कि भारत के प्रतिक्रिया देने की संभावना कम है। अब प्रत्यर्पण की मांग के बीच शेख हसीना के वीजा को बढ़ाकर भारत ने बांग्लादेश की सरकार को करारा जवाब दिया है और ये भी साफ कर दिया है कि फिलहाल के लिए उनका प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा।
बांग्लादेश ने शेख हसीना सहित 97 लोगों के पासपोर्ट को भी किया है निरस्त
बांग्लादेश में यूनुस की सरकार बनने के बाद शेख हसीना और उनके कई दूसरे सहयोगियों पर हत्या सहित कई सारे मुकदमे लगाए गए हैं। वहां की मौजूदा सरकार ने शेख हसीना सहित 97 लोगों के पासपोर्ट को भी निरस्त किया है। अब भारत के इस फैसले के बाद बांग्लादेश की ओर से इस मामले में क्या कदम रहने वाला है, इस पर भारत की नजर है। दरअसल शेख हसीना और उनके पूर्व सहयोगियों के खिलाफ बांग्लादेश की कोर्ट में केस चल रहे हैं। इनकी सुनवाई के दौरान जनवरी 6 को ट्रिब्यूनल की ओर से आदेश दिया गया कि शेख हसीना समेत दूसरे आरोपियों को अरेस्ट किया जाए। आदेश के अनुसार उन्हें 12 फरवरी तक अरेस्ट करने को कहा गया है। फिर कोर्ट के समक्ष पेश करने की बात कही गई है।
