विज्ञापन के लिए संपर्क करें

Waqf Amendment Bill बन गया कानून, जानिए कैसे और कब से होगा लागू?

Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 कानून बन गया है। संसद के दोनों सदनों में लंबी बहस के बाद से पारित विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शनिवार देर रात मंजूरी दे दी। इसके साथ ही राष्ट्रपति मुर्मु ने मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2025 को भी अपनी स्वीकृति दे दी। इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सरकार ने अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित कर दिया। सरकार ने एक अधिसूचना में कहा कि संसद से पारित वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। इस विधेयक को लोकसभा ने 3 अप्रैल और राज्यसभा ने चार अप्रैल को पारित किया था।

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ संशोधन बिल बना कानून

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ संशोधन बिल (Waqf Amendment Bill) अब कानून बन गया है। अब इसके आगे की राह कैसी होगी ये कई मायनों में अहम है। अब वक्फ कानून कबतक लागू होगा ये सरकार पर निर्भर करता है क्योंकि कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और यह कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा। आइए जानते हैं इस कानून में किन नए प्रावधानों को शामिल किया गया है और क्या-क्या बदला है?

संपत्तियों के मैनेजमेंट और रेगुलेशन में हुए कई बदलाव

इस कानून में कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इस कानून में कई प्रावधानों में संशोधन किया गया है। वक्फ बिल संपत्तियों के मैनेजमेंट और रेगुलेशन में कई बदलाव लाता है। यह बिल वक्फ((Waqf Amendment Bill) ) संपत्तियों के प्रबंधन को सरकारी निगरानी में लाने और पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर देता है। बिल के कानून बन जाने के बाद भी मुसलमान वक्फ बना सकेंगे, लेकिन सख्त नियमों और शर्तों के साथ। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड अब किसी भी संपत्ति पर मनमाने तरीके से दावा नहीं कर सकता है। विवाद की स्थिति में अदालत में भी चुनौती दी जा सकती है और पांच साल तक इस्लाम का पालन करने वाला ही वक्फ को संपत्ति दान कर सकता है।

वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को किया गया खत्म

वक्फ (संशोधन) बिल 2025(Waqf Amendment Bill)  में वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ वही संपत्ति वक्फ मानी जाएगी, जिसे औपचारिक रूप से (यानी लिखित दस्तावेज या वसीयत के जरिए) वक्फ के लिए समर्पित किया गया हो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। विधेयक के कानून बनने की अधिसूचना जारी होने के पहले मस्जिद एवं अन्य धार्मिक स्मारकों, चिन्हों पर पूर्व की स्थिति बहाल रखने, जमीन संबंधी विवाद के निपटारे के लिए राज्य सरकार को जिला मजिस्ट्रेट के इतर अधिकारी नियुक्त करने जैसे प्रावधान शामिल हैं।

आदिवासी इलाकों में वक्फ संपत्ति घोषित करने पर प्रतिबंध

आदिवासियों के हित संरक्षण के संदर्भ में सरकार ने संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची का हवाला देते हुए आदिवासी इलाकों में वक्फ संपत्ति घोषित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका अर्थ है कि करीब-करीब पूरा पूर्वोत्तर, समूचे झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ-साथ पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, गुजरात सहित देश के कई राज्यों के आदिवासी इलाकों की जमीन और संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा आदिवासी बहुल राज्यों और इलाकों में जमीन सहित अन्य संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा वक्फ की ऐसी संपत्ति जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, उसको बचा पाना मुश्किल होगा।

वक्फ बोर्ड और परिषद में किनकी होगी नियुक्ति

नए संशोधनों के अनुसार, वक्फ बोर्ड (Waqf Amendment Bill) में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति होगी। इस्लाम धर्म के एक विशेषज्ञ का बोर्ड का सदस्य होना जरूरी है। वक्फ बोर्ड और परिषद में दो महिला सदस्यों की नियुक्ति जरूरी। किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले सत्यापन अति आवश्यक। जिला कलेक्टर वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करेगा, स्वामित्व सुनिश्चित करेगा। निर्णय लेने में गैर मुस्लिम, अन्य मुस्लिम, पसमांदा मुस्लिम , पिछड़े मुस्लिम और महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा।

Mukul dwivedi
Author: Mukul dwivedi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *