विज्ञापन के लिए संपर्क करें

Kejriwal Bail: सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली अरविंद केजरीवाल को राहत, जानिए कोर्ट में क्या-क्या हुआ?

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में निचली अदालत की ओर से उन्हें दी गई जमानत पर रोक लगाने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट को अपना आदेश देने दीजिए। हम आपको 26 जून को सुनेंगे। सोमवार को जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ केजरीवाल की अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें जमानत पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया गया था।

हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद सुप्रीम  कोर्ट करेगा सुनवाई

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से हाई कोर्ट के जमानत पर रोक लगाए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच में दलील दी गई कि हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश आने का इंतजार किया जाए और यह उचित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बुधवार के लिए टाल दी है और कहा है कि इस दौरान हाई कोर्ट का आदेश आ सकेगा। इससे पहले ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट का आदेश एक-दो दिनों में आ सकता है और उसका इंतजार किया जाए।

बता दें कि निचली अदालत ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को जमानत दे दी थी। इसके खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था और हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल को मिली जमानत के अमल पर रोक लगा दी थी और ईडी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है।

Mukul Dwivedi
Author: Mukul Dwivedi

I graduated From the University of Allahabad and PG diploma in Mass communication From Government Polytechnic Lucknow. After study worked with Bharat samachar as Trainee Producer. Currently I am working With Ekal Bharat as a Producer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

टॉप हेडलाइंस