दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस कांत ने अपने फैसले में कहा कि केजरीवाल को सीबीआई मामले में 10 लाख रुपये के बेल बॉन्ड पर जमानत दी जाती है। साथ ही उन्हें मामले पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दो याचिकाओं पर फैसला सुनाया। पहली याचिका पर कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को वैध माना। वहीं, दूसरी याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी।
आज ही तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल आज ही तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने में सिंघवी की दलीलें काम कर गईं। केजरीवाल ने जमानत के साथ-साथ अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी थी। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला से जुड़े ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच यह फैसला दिया। केजरीवाल पर वही शर्ते रहेंगी जो ईडी के केस में मिली बेल के दौरान थीं। इससे पहले शीर्ष अदालत ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना था पर कहा कि किसी भी नेता को बहुत दिनों तक जेल में नहीं रखा जा सकता।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए थे केजरीवाल
केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। 26 जून को सीबीआई ने कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी और वे वर्तमान में सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। जुड़े मामलों में 40 आरोपियों में से केवल दो – केजरीवाल और व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल्ल ही सलाखों के पीछे हैं।
Author: Mukul Dwivedi
I graduated From the University of Allahabad and PG diploma in Mass communication From Government Polytechnic Lucknow. After study worked with Bharat samachar as Trainee Producer. Currently I am working With Ekal Bharat as a Producer.











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