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सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को बड़ा झटका, UP मदरसा एक्ट को 2024 को बताया संवैधानिक

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक घोषित किया है और यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों को छोड़कर ‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004’ की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बड़ी बेंच ने आज मंगलवार को अपने अहम फैसले में कहा कि सरकार सभी निजी संपत्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, जब तक कि सार्वजनिक हित ना जुड़ रहे हों।

‘निजी संपत्ति को सार्वजिनक संसाधन नहीं कहा जा सकता’

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें अदालत ने मदरसा एक्ट को संविधान के विरुद्ध बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत के फैसले से कहा कि सभी निजी संपत्तियां संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत ‘समुदाय के भौतिक संसाधनों’ का हिस्सा नहीं बन सकती हैं और राज्य के अधिकारियों  की तरफ से “सार्वजनिक भलाई” के लिए इसे अपने कब्जे में नहीं लिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि पुराना फैसला विशेष आर्थिक, समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। . सीजेआई ने कहा कि यूपी मदरसा एक्ट के सभी प्रावधान मूल अधिकार या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते हैं।

हाई कोर्ट का फैसला खारिज

सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला योगी सरकार के लिए झटका है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। 22 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा कानून पर फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने कानून को संविधान और धर्मनिरक्षेता के सिद्धांत के खिलाफ बताया था।

Mayank Dwivedi
Author: Mayank Dwivedi

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