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अरविंद केजरीवाल को 2 जून को ही जाना होगा जेल, जमानत बढ़ाने की मांग हुई सुप्रीम कोर्ट में खारिज

arvind kejriwal

दिल्ली शराब घोटाला केस में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिर बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका बढ़ाने वाली मांग को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केजरीवाल को 2 जून तक जेल को सरेंडर करना ही होगा। दरअसल, हाल में अरविंद केजरीवाल ने अपनी सेहत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत  को सात दिन बढ़ाए जाने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि जेल जाने के बाद से उनका वजन 7 किलो कम हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ गंभीर बीमारियों की आशंका के चलते अपनी जांचें कराए जाने के लिए कुछ दिन की और मोहलत मांगी थी।

केजरीवाल की याचिका के मुताबिक उनका कीटोन लेवल भी बढ़ा है। ऐसे में ये लक्षण किसी गंभीर बीमारी के हो सकते हैं। मैक्स के डॉक्टरों ने जांच की है। अभी PET-CT स्कैन और कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। ऐसे में उन्हें इन जांच के लिए 7 दिन की मोहलत दी जाए। केजरीवाल की ओर से मंगलवार को इस याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की गई थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था। अवकाशकालीन बेंच ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि वह सुनवाई का अनुरोध चीफ जस्टिस से करें। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह अर्जी विचार योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद यह अब स्पष्ट हो चुका है कि अरविंद को अब 2 जून को सरेंडर करना होगा।

बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने उन्हें मामले में पूछताछ के लिए 9 समन जारी किए थे. हालांकि, केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए थे। वहीं लोकसभा चुनावों को देखते हुए 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी। उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी।

Mukul Dwivedi
Author: Mukul Dwivedi

I graduated From the University of Allahabad and PG diploma in Mass communication From Government Polytechnic Lucknow. After study worked with Bharat samachar as Trainee Producer. Currently I am working With Ekal Bharat as a Producer.

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