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Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में फिर हवा जहरीली, लागू हुई GRAP-4 की पाबंदियां

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता फिर से खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार की पर्यावरण समिति ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण-IV को लागू कर दिया है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत वायु गुणवत्ता सूचकांक के 400 के स्तर तक पहुंचने के मद्देनजर उठाया गया है। इसके तहत एनसीआर में विध्वंस और ऐसे सभी निर्माण कार्य पर सीएक्यूएम ने प्रतिबंध लगा दिया है, जिनसे धूल उड़ने पर प्रदूषण फैलता है। यानी अधिक प्रदूषण फैलाने वाले निर्माण और विध्वंस कार्य बंद रहेंगे। अस्पताल, रेल, मेट्रो, एयरपोर्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा इत्यादि आवश्यक सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं को छूट रहेगी। निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। सभी स्टोन क्रसर मशीनों के संचालन, खनन और उससे जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक रहेगी।

जानें क्या-क्या रहेगा बंद और खुला

  • दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में स्कूल हाइब्रिड मोड में चलेंगे। इस दौरान कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को छोड़कर, बाकी सभी कक्षाओं को हाइब्रिड मोड में (ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों) चलाने का फैसला लिया गया है। स्कूल प्रशासन इस संबंध में निर्णय करेंगे। वैसे दिल्ली के कई स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। ज्यादातर स्कूल ऑनलाइन मोड पर ही चलेंगे।
  • दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर जिले में बीएस तीन पेट्रोल व बीएस चार इंजन वाले चार पहिया वाहनों (कार) के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। लेकिन दिव्यांग अपनी व्यक्तिगत जरूरत के लिए बीएस तीन पेट्रोल व बीएस चार इंजन की कार का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीएस चार डीजल इंजन वाले माल वाहक वाहनों के भी दिल्ली में प्रवेश करने पर प्रतिबंध रहेगा।
  • दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएच चार या उससे कम मानक के डीजल इंजन के हल्के व्यवसायिक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर में सरकारी दफ्तरों व सिविक एजेंसियों के कार्यालय के ड्यूटी के समय में बदलाव कर दफ्तरों के खोलने और बंद करने का समय अलग-अलग निर्धारित करना होगा।
  • कंस्ट्रक्शन के काम बंद रहेंगे। बोरिंग और सीलिंग समेत सभी तरह के खुदाई के काम नहीं होंगे। वेल्डिंग और गैस कटिंग से जुड़े काम पर भी रोक रहेगी। सीमेंट, प्लास्टर और कोटिंग के काम पर भी प्रतिबंध रहेगा। कच्ची सड़कों पर वहां आवागमन निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर रोक रहेगी। खुले में कचरा जलाने पर रोक रहेगी, पॉलीथिन और प्रदूषणकारी पदार्थों का उपयोग भी प्रतिबंधित रहता है।
  • सरकार ने आम जनता से कारपूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल और गैर-जरूरी यात्रा से बचने की अपील की है। इसके साथ ही निजी क्षेत्र के कार्यालयों को भी अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया है।

भारतीय मौसम विभाग और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने इस स्थिति को और बिगड़ने का पूर्वानुमान जताया है। इसके जवाब में GRAP उप-समिति ने चरण-III के तहत 9-सूत्री कार्य योजना और चरण-IV के तहत 7-सूत्री कार्य योजना को लागू किया है। फिलहाल दिल्ली में वायु गुणवत्ता को आम आदमी के स्वास्थ्य के आधार पर चार चरणों में बांटा गया है। AQI के 201 से 300 के बीच (खराब श्रेणी) होने पर रहने पर GRAP- 1 लागू किया जाता है। वहीं 301 से 400 के बीच (बहुत खराब) होने पर GRAP- 2, 401 से 450 के बीच (गंभीर) होने पर GRAP- 3 और 450 से अधिक (बहुत गंभीर) होने पर GRAP- 4 लागू होता है।

 

Mukul Dwivedi
Author: Mukul Dwivedi

I graduated From the University of Allahabad and PG diploma in Mass communication From Government Polytechnic Lucknow. After study worked with Bharat samachar as Trainee Producer. Currently I am working With Ekal Bharat as a Producer.

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