54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक जाही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक पर सबकी निगाहें हैं। हर बार की तरह, इस बार भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए जाने हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, नमकीन पर जीएसटी रेट संभावित रूप से कम हो गई है। साथ ही, कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर को घटाया गया है। जीएसटी काउंसिल ने कैंसर की दवा पर जीएसटी रेट 12 से घटाकर पांच प्रतिशत किया है। वहीं, नमकीन पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगी, जो पहले 18 फीसदी थी। आइए जानते हैं कि इस मीटिंग में अभी तक क्या-क्या बड़े फैसले लिए गए हैं।
फिलहाल सस्ता नहीं होगा हेल्थ इंश्योरेंस
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी टैक्स में कमी करने को लेकर परिषद में व्यापक सहमति बन गई है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला जीएसटी परिषद की नवंंबर में होने वाली अगली बैठक में लिया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि बीमा प्रीमियम पर टैक्स रेट में कटौती को लेकर मंत्रियों का एक नया समूह (GoM) विचार करेगा. इसकी रिपोर्ट अक्तूबर के अंत तक आएगी, जिसके बाद जीएसटी परिषद इस पर फैसला लेगी।
कैंसर का इलाज होगा सस्ता
बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि अब कैंसर दवाओं पर 12 फीसदी की बजाय 5 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम भुगतान पर लगने वाले जीएसटी को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है। हालांकि, धार्मिक यात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस का इस्तेमाल करने पर अब 18 फीसदी की बजाय सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी ही देना पड़ेगा।
हेलीकॉप्टर से धार्मिक यात्रा करने वालों को भी राहत
जीएसटी काउंसिल की बैठक में धार्मिक यात्रा करने वालों को भी राहत दी गई है। धार्मिक यात्रा करने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस का इस्तेमाल करने पर अब 18 फीसदी की जगह केवल 5 फीसदी जीएसटी ही देना होगा। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यह जानकारी एएनआई को दी है। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने हमारी मांग को स्वीकार लिया है। हालांकि, यह सुविधा सिर्फ शेयरिंग हेलीकॉप्टर सर्विस लेने वालों को ही मिलेगी। चार्टर्ड हेलीकॉप्टर सर्विस लेने पर 18 फीसदी जीएसटी ही देना पड़ेगा।
इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट को भी मिलेगी राहत
अब तीन तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूट को अब ग्रांट लेने पर GST नहीं चुकाना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अब केंद्रीय कानून और राज्य कानून के तहत बनी यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर्स को ग्रांट लेने पर GST नहीं चुकाना होगा। साथ ही, इनकम टैक्स से छूट वाले शैक्षणिक संस्थानों को भी पब्लिक और प्राइवेट सोर्सेज से रिसर्च फंड्स लेने पर GST नहीं देना होगा।
जीएसटी काउंसिल ने नमकीन पर लगाए जाने वाले जीएसटी को 18 से घटाकर 12 प्रतिशत करने का फैसला किया है। इससे इन नमकीन की कीमतें कम होने की उम्मीद है। साथ ही निजी और छोटे उद्योगों को बढ़ावा भी मिलेगा।
Author: Mukul Dwivedi
I graduated From the University of Allahabad and PG diploma in Mass communication From Government Polytechnic Lucknow. After study worked with Bharat samachar as Trainee Producer. Currently I am working With Ekal Bharat as a Producer.












Users Today : 8
Views Today : 12