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Kerala: ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस’, जूस में जहर मिला की प्रेमी की हत्या करने वाली प्रेमिका को फांसी की सजा

केरल के तिरुवनंतपुरम की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सोमवार को 24 साल की एक युवती को फांसी की सजा सुनाई। युवती ने अक्टूबर 2022 में आयुर्वेदिक टॉनिक में जहर मिलाकर अपने बॉयफ्रेंड को पिलाकर उसकी हत्या कर दी थी। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए टिप्पणी की है कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के अंतर्गत आता है। वहीं हत्यारिन का संग देने वाले उसके अंकल को कोर्ट ने तीन साल की जेल की सजा सुनाई है। ग्रीष्मा ने अपनी पढ़ाई-लिखाई और पहले कभी कोई अपराध न करने का हवाला देकर कम सजा की मांग की थी। उसने यह भी कहा कि वह अपने माता-पिता की इकलौती बेटी है, इसलिए उसे कम सजा मिलनी चाहिए।

ऑनलाइन रिसर्च के बाद प्रेमी को जहर देना चालू किया

दरअसल, केरल के तिरुवनंतपुरम जिले की नेय्याट्टिनकारा अदालत ने 24 वर्षीय लड़की ग्रीष्मा को अपने प्रेमी शेरोन राज की हत्या का दोषी ठहराया है। इस मामले में अदालत ने ग्रीष्मा को मौत की सजा सुनाई है। ग्रीष्मा और शेरोन का रिश्ता 2021 से था। ग्रीष्मा तब अंग्रेजी में पोस्टग्रेजुएट की छात्रा थीं, जबकि शेरोन अपनी स्नातक डिग्री के अंतिम वर्ष में थे। दोनों के बीच संबंध थे, लेकिन 2022 में ग्रीष्मा के परिवार ने उसकी शादी एक आर्मी अफसर से तय कर दी। शादी के लिए तैयार होने के बावजूद उनका संबंध जारी रहा, और जैसे ही शादी की तारीख करीब आई, ग्रीष्मा ने शेरोन को मारने की योजना बनाई। ग्रीष्मा ने शेरोन को कई बार जहर देने की कोशिश की थी। वह दर्द निवारक दवाओं के बारे में ऑनलाइन शोध करती रही थी। एक बार उसने शेरोन को जूस में जहर मिला कर पीने के लिए दिया, लेकिन जब इसका कोई असर नहीं हुआ, तो उसने शेरोन को जूस पीने के लिए चुनौती दी. शेरोन इससे बच गया, फिर ग्रीष्मा ने उसे आयुर्वेदिक दवाई में जहर मिलाकर दी। 14 अक्टूबर, 2022 को शादी से एक महीने पहले ग्रीष्मा ने शेरोन को अपने घर बुलाया और उसमें कीटनाशक मिला दिया। शेरोन ने इसे सामान्य समझा, लेकिन घर लौटने के बाद वह बीमार हो गया और अस्पताल में भर्ती हो गया।

दोषी के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी-कोर्ट

कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा कि अपराध जघन्य था और दोषी के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। हालांकि, मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन अदालत पुलिस द्वारा बेहतरीन जांच करने के लिए पूरी टीम की प्रशंसा की। जज ने कहा कि अदालत में प्रस्तुत साक्ष्य से पता चला कि ग्रीष्मा ने शेरोन के साथ अपने रिश्ते को समाप्त करने की कोशिश की थी। ग्रीष्मा ने ये हत्या ज्योतिषीय भविष्यवाणी के डर के चलते की थी। उसे कहा गया था कि उसके पहले पति की मृत्यु हो जाएगी। इसी के चलते शांतिपूर्ण ढंग से दूसरी शादी करने के लिए उसने ऐसा किया। अदालत ने 586 पन्नों के फैसले में कहा कि अपराध इतना गंभीर है कि दोषी की उम्र पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने ग्रीष्मा के इस दावे को भी खारिज किया है कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। 22 अगस्त 2022 को उसने शेरन को पैरासिटामोल की गोलियों से जहर देने की कोशिश की थी। शेरन ने इसका सेवन नहीं किया क्योंकि उसे इसका स्वाद कड़वा लगा। कोर्ट ने कहा कि ग्रीष्मा की कार्रवाई ने समाज में गलत संदेश दिया है। प्यार की पवित्रता को इस वारदात ने ठेस पहुंचाई है. कोर्ट ने इस दौरान पुलिस टीम के संयुक्त प्रयासों की सराहना की है। पूर्व पुलिस अधीक्षक डी. शिल्पा ने कहा कि यह उनके अथक प्रयासों का परिणाम है।

 

 

Mukul Dwivedi
Author: Mukul Dwivedi

I graduated From the University of Allahabad and PG diploma in Mass communication From Government Polytechnic Lucknow. After study worked with Bharat samachar as Trainee Producer. Currently I am working With Ekal Bharat as a Producer.

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